अवैध हथियार तस्करों पर पुलिस ने लगाया यह एक्ट,जानिए कितनी हो सकती है सजा

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अवैध हथियार तस्करो के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने साल 2019 में संशोधित हथियार तस्करी एक्ट के तहत ( arms trafficking u/s 25.8 of Arms (amendment) Act of the year 2019) मामला दर्ज करना शुरू कर दिया है। इसके तहत अवैध हथियार तस्करी में 10 साल से लेकर उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान है। दिल्ली पुलिस ने 5 राज्यों में सक्रिय अवैध हथियार तस्करी सिंडिकेट के दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ इसी संशोधित एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार लोगों से 15 पिस्टल और 40 कारतूस बरामद किए गए हैं।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाह के मुताबिक एसीपी अत्तर सिंह की देखरेख में इंस्पेक्टर शिव कुमार औऱ इंस्पेक्टर कर्मवीर सिंह की टीम ने शिवम शर्मा और कृषण कुमार को गिरफ्तार किया। अवैध हथियार तस्करी पर निगरानी रखने के लिए इंस्पेक्टर शिव कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई थी। पुलिस टीम को सूचना मिली कि अवैध हथियार तस्कर सिंडिकेट के दो सदस्य अवैध हथियार की खेप लेकर आनंद विहार बस अड्डे के समीप आने वाले हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने शिवम और कृषण को गिरफ्तार किया। शिवम के पास से 8 सेमी आटोमेटिक पिस्टल औऱ 20 कारतूस बरामद हुए जबकि कृषण के पास से 2 सेमीआटोमेटिक, 5 सिंगल शाट पिस्टल और 20 कारतूस मिले।

इनके खिलाफ 2019 में संशोधित हथियार तस्करी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पूछताछ में दोनो ने बताया कि लह पिछले चार साल से हथियार तस्करी में लिप्त हैं, अब तक केवल दिल्ली एनसीआर में ही 600 हथियार सप्लाई कर चुके हैं। यह लोग एमपी के खकनार से अवैध हथियार खरीदते हैं। इसके बाद यह खेप गैंगस्टर, बदमाश और छोटे हथियार तस्करों को बेच देते हैं। दिल्ली एनसीआर के अलावा इनका नेटवर्क यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी फैला हुआ है। सेमीआटोमेटिक पिस्टल 7 हजार औऱ देशी तमंचा 1 हजार में खरीदकर 25 हजार औऱ 4 हजार तक में बेचा जाता है।

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