केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीज़ल गाड़ियों पर लगी रोक के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि इस मामले में पुराने आदेशों को कोर्ट के समक्ष रखे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दस्तावेज न देने पर कहा इस गंभीर मुद्दे पर आपका Casual व्यवहार दिखा रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र को कहा कि सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वो आदेश और दस्तावेज नहीं लगाए जिनके आधार पर NGT के आदेश पर रोक नहीं लगाई गई थी। पहले सरकार सारे दस्तावेज दाखिल करे फिर करेंगे सुनवाई
केंद्र सरकार ने NGT के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें दिल्ली NCR में दस साल पुरानी डीजल गाडियों पर रोक लगा दी गई थी।
इसके पहले यह मामला एनजीटी ंमें था और एनजीटी ने पहले 10 साल से पुरानी गाडियों को औऱ फिर सबसे पहले 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन तुरंत हटाने के लिए कहा था ।