गृहमंत्रालय ने जारी किया lockdown2 गाइडलाइन

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नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंगलवार को की गई घोषणा के मुताबिक LockDown 2 के तहत किन नियमों और दिशा-निर्देशों से काम होगा, इसे लेकर गृह मंत्रालय ने बुधवार को गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें कृषि कार्यों के लिए सीमित छूट दी गई है। वहीं बस-मेट्रो सर्विस बंद रहेगी और स्कूल भी नहीं खोले जाएंगे। यह सभी छूट 20 अप्रैल से लागू होंगे औऱ हॉटस्पॉट वाले इलाके में किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी।
गृह मंत्रालय की ओर से चीफ सेक्रेट्री और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे गए गाइडलाइन में कहा गया है कि कृषि से जुड़े कामों की इजाजत दी गई है। औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी, सभी तरह के परिवहन सेवाओं पर रोक रहेगी। केंद्र के अधिकारियों ने मंगलावार को संकेत दिया था कि कोराना वायरस के चलते देश व्यापी पाबंदियों या ‘लॉकडाऊन’ की विस्तारित अवधि के दौरान खेती बाड़ी, मछलीपालन गतिविधियों और फार्मा उद्योग को पाबंदियों से कुछ छूट दी जाएगी, लेकिन करीब 720 में से 370 जिलों में पाबंदियां जारी रहेंगी और एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही पर पूर्ण रोक रहेगी।

अधिकारियों के अनुसार जिन जिलों में ‘कोविड-19’ का कोई मामला सामने नहीं आया है, वहां राजमार्ग के ‘ढाबों’, ट्रक मरम्मत की दुकानों और स्थानीय मजदूरों को लेकर किये जा रहे निर्माण कार्यों को भी अनुमति दी जा सकती है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ‘लॉकडाऊन’ की तीन मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। पहले यह 25 मार्च को 21 दिनों के लिए लगाया गया था। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि कटाई और बुवाई के काम में शारीरिक दूरी बना कर रखने की शर्त के साथ छूट दी जा सकती है। इसी तरह की शर्तों के साथ फार्मा उद्योग, मछलीपालन संबंधी कामकाज, राजमार्ग किनारे के ढाबों, ट्रक मरम्मत की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी जाएगी। असम और मेघालय सहित कई राज्यों ने पहले ही शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन दिशानिर्देशों में राज्य सरकारों को अपनी आबकारी नीति को लागू करने की अनुमति दी गई है।

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