Cyber Crime-आपके साथ भी हो गया है पैसों का साइबर फ्राड तो जल्दी से कर ले ये सारे काम

Cyber Crime
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Cyber Crime-इन दिनों तरह-तरह के साइबर ठग सक्रिय हैं। आए दिन सुर्खियों में किसी के साइबर शिकार हो जाने की खबर अब आम हो चली है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अगर आपके साथ साइबर क्राइम हो जाए तो क्या करना चाहिए। यहां हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि पैसों का साइबर फ्राड हो जाए तो आपको आनन फानन में कुछ कदम जरूर उठा लेना चाहिए।

Cyber Crime गए पैसे वापस आ जाएंगे अगर आपने कुछ कदम ऐसे उठाएं

अगर गलती से भी आपके साथ डिजिटल या ऑनलाइन पैसों की धोखाधड़ी हो गई है, तो ज्यादा तनाव में पड़ने या इधर उधर भटकने से बेहतर है कि कुछ जरूरी कदम उठा लिए जाएं। इस प्रयास से संभव है कि आपके पैसे फिर अकाउंट में वापस आ जाएं। रिजर्वबैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन्स कहती हैं कि यूपीआई से धोखाधड़ी होने पर यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर (गूगल पे, फोन पे या पेटीएम) को सूचित करें।

आप यूपीआई ऐप में सर्विस प्रोवाइडर को धोखे से हुए लेनदेन की जानकारी देते हुए रिफंड की मांग कर सकते हैं।अगर यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर से मदद नहीं मिली है तो नेशनल पेमेंट्स कॉपेरिशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की वेबसाइट http://npci.org.in पर शिकायत करें। पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर (पीएसपी) बैंक और अपने बैंक को भी फौरन इसके बारे में बता सकते हैं।

अगर उपरोक्त सभी उपाय के बावजूद आपको 30 दिनों के अंदर रिफंड और कोई जवाब नहीं मिला है तो बैंकिंग ऑम्बुड्समैन या ऑम्बुड्समैन फॉर डिजिटल कम्प्लेंट्स से शिकायत करें। आरबीआई की गाइडलाइन्स के तहत http://cms.rbi.org.in वेबसाइट पर जाकर या फिरcrpc@rbi.org.in पर ईमेल भेजकर शिकायत कर सकते हैं।

बैंक अकाउंट या नेट बैंकिंग के जरिए फ्रॉड हुआ है तो बिना देर किए अपने बैंक को इसकी सूचना दें। ऐसा करने की स्थिति में आपको 25,000 रुपये तक के नुकसान की भरपाई 3 दिनों के अंदर कर दी जाएगी। बैंक आपकी ओर से शिकायत मिलने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को इसकी जानकारी देगा और तय करेगा कि आपको कम से कम नुकसान हो। इसके बाद 10 दिनों के अंदर बैंक की ओर से मुआवजे की रकम प्रोसेस कर दी जाएगी।

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13-03-2026