epfo portal जाकर आप सीधे इसका लाभ उठा सकते हैं। सरकार ने कहा है कि इसके लिए साइबर कैफे या किसी एजेंट से मदद लेने की जरूरत नहीं है। epfo portal पर किए गए आवेदन पर सरकार जल्द और निर्धारित समय में काम करती है। सरकार के मुताबिक सबकी सुविधा के लिए कई सुधार किए गए हैं।
epfo portal में हुए ये सुधार आपके काम के हैं
हाल ही में ईपीएफओ ने केवाईसी या सदस्य विवरण में सुधार तथा स्थानांतरण दावों को प्रस्तुत करने के सरलीकरण, एक लाख रुपये तक के अग्रिम दावों के स्वत: निपटान के लिए कार्यक्षमता बढ़ाना तथा पेंशन संवितरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) के लिए परिपत्र जारी किए हैं।
बीमारी, आवास, विवाह और शिक्षा के लिए अग्रिम ऑटो क्लेम निपटान सुविधा की सीमा को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2024-25 में 2.34 करोड़ दावों का ऑटो मोड में निपटान किया गया। अधिकांश मामलों में नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता को हटाकर 15.01.2025 से स्थानांतरण दावा प्रक्रिया को भी सरल बना दिया गया है।
आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके सदस्य प्रोफ़ाइल सुधार के लिए प्रदान की गई ऑनलाइन सुविधा को सरल बनाया गया है। अधिकांश मामलों में सदस्य प्रोफ़ाइल सुधार के लिए नियोक्ता और ईपीएफओ पर निर्भरता समाप्त कर दी गई है। ऑनलाइन डी-लिंकिंग सुविधा ने सदस्यों को उनके यूएएन से गलत सदस्य आईडी को डीलिंक करने में सक्षम बनाया है और इस प्रकार शिकायतों में कमी आई है।
यूएएन का आवंटन और सक्रियण फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (एफएटी) का उपयोग करके उमंग ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। इस सुविधा का लाभ उठाकर, सदस्य को ईपीएफओ सेवाओं जैसे पासबुक देखना, केवाईसी अपडेट, दावा प्रस्तुत करना आदि तक तत्काल पहुंच प्राप्त होती है।
ईपीएफओ ने ऑनलाइन दाखिल दावों के त्वरित निपटान और दावों की अस्वीकृति को कम करने के लिए चेक लीफ/सत्यापित बैंक पासबुक की छवि अपलोड करने की आवश्यकता को हटा दिया है। साथ ही, यूएएन के साथ बैंक खाते के विवरण को जोड़ने के लिए नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता को अप्रैल 2025 से हटा दिया गया है।
हालांकि, यह देखा गया है कि कई साइबरकैफे संचालक/फिनटेक कंपनियां ईपीएफओ सदस्यों से उन सेवाओं के लिए बड़ी रकम वसूल रही हैं जो आधिकारिक तौर पर मुफ्त हैं। कई मामलों में ये संचालक केवल ईपीएफओ के ऑनलाइन शिकायत पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं, जिसे कोई भी सदस्य अपने घर बैठे, मुफ्त में कर सकता है।
हितधारकों को ईपीएफओ से संबंधित सेवाओं के लिए तीसरे पक्ष की कंपनियों या एजेंटों के पास जाने या उनसे जुड़ने के खिलाफ चेतावनी दी जाती है क्योंकि इससे उनका वित्तीय डेटा तीसरे पक्ष की संस्थाओं के सामने आ सकता है। ये बाहरी संस्थाएं ईपीएफओ द्वारा अधिकृत नहीं हैं और वे अनावश्यक शुल्क ले सकती हैं या सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा से समझौता कर सकती हैं।
ईपीएफओ के पास एक मजबूत शिकायत निगरानी और निवारण प्रणाली है, जिसमें सदस्यों की शिकायतों को सीपीजीआरएएमएस या ईपीएफआईजीएमएस पोर्टल पर पंजीकृत किया जाता है और समयबद्ध तरीके से उनके समाधान होने तक उनकी निगरानी की जाती है। वित्त वर्ष 2024-25 में ईपीएफआईजीएमएस में कुल 16,01,202 शिकायतें और सीपीजीआरएएमएस में 1,74,328 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 98 प्रतिशत शिकायतों का समय सीमा के भीतर निवारण किया गया।
ईपीएफओ अपने सभी सदस्यों, नियोक्ताओं और पेंशनभोगियों को ईपीएफओ पोर्टल और उमंग ऐप के माध्यम से उपलब्ध ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने की सलाह देता है। दावा दाखिल करना, स्थानान्तरण, केवाईसी अपडेशन और शिकायत प्रक्रिया सहित सभी ईपीएफओ सेवाएं पूरी तरह से नि:शुल्क हैं और सदस्यों को उन सेवाओं के लिए तीसरे पक्ष के एजेंटों या साइबर कैफे को कोई शुल्क नहीं देना चाहिए, जिन्हें आसानी से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है।
इसके अलावा, सदस्य किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आधिकारिक वेबसाइट (www.epfindia.gov.in) पर सूचीबद्ध क्षेत्रीय कार्यालयों में ईपीएफओ हेल्पडेस्क/पीआरओ से संपर्क कर सकते हैं
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