व्हाट्सअप और फेसबुक को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

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वाटस एप के डाटा को फेसबुक से जोडने का मामले में निजी डाटा और प्राइवेसी के लिए दायर याचिका की सुनवाई करते हुए  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, ट्राई, वाटसएप और फेसबुक को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा।
याचिका में कहा गया है कि हर व्यक्ति की प्राइवेसी का मामला है और केंद्र सरकार को इसके लिए कोई नियम बनाया जाना चाहिए वाटसएप के फेसबुक से डाटा शेयर करने का मामला सीधे सीधे प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन है।  इसलिए ट्राई द्वारा कोई नियम बनाया जाना चाहिए ये मामला 155 मिलियन लोगों के डाटा से जुडा है  दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। हालांकि चीफ जस्टिस जे एस खेहर ने याचिकाकर्ता से पूछा कि ये फ्री सर्विस है। अगर आपको डाटा शेयर होने का डर है तो आप इसे इस्तेमाल क्यों करते हैं ?
या तो आप इसे लीजिए या इस सर्विस को छोड दीजिए।
दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल 23 सितंबर को व्हाट्सऐप को 25 सितम्बर तक का यूजर डेटा भी डिलीट करने को कहा था।
हाईकोर्ट का कहना था कि 25 सितम्बर से पहले अगर कोई यूजर अपना अकाउंट डिलीट करता है और उसे फेसबुक के साथ साझा नहीं करता है तो कम्पनी को सूचना सर्वर से डीलीट करनी होगी. लेकिन 25 सितंबर के बाद के डेटा को व्हाट्सऐप, फेसबुक के साथ साझा कर सकता है.
यह फैसला हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका के तहत दिया था जिसमें व्हाट्सऐप की शेयरिंग पॉलिसी पर सवाल उठाया गया है.  बता दें इससे पहले व्हाट्सऐप ने अपनी नीति में बदलाव कर अपने यूज़र्स का डेटा फेसबुक के साथ शेयर करने की बात कही थी. इसका मकसद यूज़र्स तक सटीक विज्ञापन पहुंचाना था.
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