देश भर में नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी है। कोई भी पीएफ का सदस्य नौकरी चले जाने के 1 महीने के बाद कुल जमा राशि का 75 फीसदी हिस्सा निकाल सकता है। अब तक बेरोजगार होने पर दो महीने के बाद पूरा पैसा निकालने की इजाजत थी औऱ उसके बाद उसका खाता बंद हो जाता था।
ईपीएफओ ने मंगलवार को फैला किया कि पीएफ सदस्य के पास अपनी बची हुई 25 फीसदी रकम को अगले दो माह के अंदर फाइनल सेटलमेंट के बाद निकालने का विकल्प होगा। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्र्स्टी की बैठक ेक बाद श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने ये जानकारी दी। 75 फीसदी पैसा निकालने के बाद ईपीएफओ में खाता रहना एक बड़ा सुविधा है, जिसे रोजगार मिलने के बाद फिर से चालू किया जा सकता है।