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नई दिल्ली, इंडिया विस्तार। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके मुताबिक कई गतिविधियों को इजाजत मिलने जा रही है। कंटेनमेंट जोन के बाहर इन गतिविधियों को इजाजत होगी।
अनलॉक4 की अहम बातें
- शहरी विकास मंत्रालय/रेल मंत्रालय के निर्देश पर 7 सितंबर से श्राणीबद्ध तरीके से मेट्रो को चलाने की इजाजत होगी। इसके लिए मंत्रालय से अलग गाइडलाइंस भी जारी होगा।
- सामाजिक/अकादमिक/राजनीतिक/सामाजिक गतिविधियों को 21 सितंबर से इजाजत। एक छत के नीचे 100 व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन इनके लिए मास्क, थर्मल स्कैनिंग आदि का प्रावधान आवश्यक होगा।
- 21 सितंबर से ओपन एयर थियेटर को इजाजत
- स्कूल कालेज आदि 30 सितंबर तक छात्रों के लिए बंद होंगे। स्थानीय सरकार के मार्गनिर्देश पर इन संस्थानोमें 50 प्रतिशत टीचिंग स्टाफ 21 सितंबर से बुलाए जा सकते हैं। 9 से 12 क्लास तक के बच्चे स्कूल वीजीट कर सकते हैं।
- कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थानीय सरकार अब लोकल लॉकडाउन नहीं लगा सकेगी। अगर किसी स्थानीय सरकार को ऐसा करना भी है तो उसे केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी।
- अंतर्राज्यीय आवागमन हर तरह के प्रतिबंध से मुक्त है।
- सिनेमा हॉल, स्विमंग पूल अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंध जारी रहेगा।