नई दिल्ली,इंडिया विस्तार। कोलकाता की एनआईए अदालत ने जाली नोटों की तस्करी के मामले में दो लोगों को सजा सुनाई है। हबीबुर्रहमान और फकीरूल्ल शेख नाम के तस्करों को 2017 में गिरफ्तार किया गया था। उनके कब्जे से 2 लाख और 1,90 हजार कीमत के नकली नोट बरामद किए गए थे। दोनों को चार साल की सजा और 30-30 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है।

बाद में यह मामला एनआईए को सौंप दिया गया था। एनआईए ने जून 2017 में दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। जांच के दौरान पता लगा था कि दोनों आरोपी साजिश के तहत भारत में जाली नोटों की सप्लाई करते हैं। जाली नोटों का खेप बांगलादेश से लाया जाता था।