शराब के शौकीन लोग घर में भी इसे रखने के शौकीन होते हैं। मगर कई बार ऐसा शौक कानून के शिकंजे में भी ला सकता है। आइए जानते हैं कि कितनी शराब घर में रख सकते हैं। पार्टी के लिए निजी शौक में इसे रखना आपको महंगा भी पड़ सकता है। कानून के मुताबिक घर में एक निश्चित मात्रा में ही यह रखी जा सकती है। इसके लिए हर राज्य में अलग अलग नियम हैं। आइए जानते हैं कि कहां कितनी शराब घर में रख सकते हैं।
शराब रखने के नियम
दिल्ली के लोग अपने घर में 18 लीटर तक शराब रख सकते हैं। इसमें बीयर और वाइन दोनो शामिल हैं। दिल्ली के लोगों को 9 लीटर से अधिक रम, व्हिस्की, वोदका या जिन रखने की परमिशन होती है। यदि किसी को दिल्ली से बाहर इसे ले जाना है तो वह महज एक लीटर ही लेकर जा सकता है। हरियाणा के लोगों को घर में 750 मिली की 6 बोतलें रखने की अनुमति होती है।
हरियाणा के लोग आईएमएफएल की 750 मिली वाली 18 बोतलें, 6 से अधिक आयातित विदेशी शराब, 650 मिली वाली 12 बीयर की बोतलें, 6 बोतलें रम की रख सकता है। इसके अलावा हरियाणा के लोग 750 मिली वाली वोदका/साइडर/जिन की और 12 वाइन की बोतलें भी रख सकता है। वहीं पंजाब में केवल 1.5 लीटर ही देश में निर्मित या विदेश से आयातित शराब रखी जा सकती है। इसके अलावा वह 2 लीटर वाइन 6 लीटर बीयर भी रख सकता है।
उत्तर प्रदेश में भी पंजाब की तरह केवल 1.5 लीटर ही विदेश से आयातित या देश में बनी शराब रखने की परमिशन है। इसके अलावा वह 2 लीटर वाइन और 6 लीटर बीयर रख सकता है। वहीं आंध्र प्रदेश में बिना परमिट के आईएमएफएल या विदेशी शराब की तीन बोतलें या बीयर की 6 बोतलें घर में रखी जा सकती हैं। अरूणाचल में 18 लीटर से अधिक शराब रखना अवैध है। पश्चिम बंगाल में 750 मिली वाली शराब की 6 और बीयर की 18 बोतल स्टोर की जा सकती है।
असम में भारत में निर्मित विदेशी शराब की 12 बोतलें, 4.5 लीटर रेक्टिफाइड या डिनेचर्ड या स्पिरिट और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 750 मिली वाली शराब की तीन बोतलें रख सकता है। गोवा के निवासी 12 आईएमएफएल की बोतलें, 24 बीयर की बोतलें, 18 देशी शराब की बोतलें और 6 बोतलें रेक्टिफाइड और डिनेचर्ड स्पिरिट की रख सकते हैं। केरल में 3 लीटर आईएमएफएल और 6 लीटर बीयर घर में रखने की अनुमति है।
मध्य प्रदेश में उच्च आय वाले व्यक्ति अपने घर में 100 बोतलें रख सकते हैं। महाराष्ट्र में किसी भी व्यक्ति को इसे रखने के लिए परमिट की जरूरत है। राजस्थान में आईएमएफएल की 12 बोतलें घर में रख सकते हैं। जम्मू काश्मीर में 750 मिली वाली 12 बोतलें और 12 बीयर की बोतल भी रख सकते हैं। इसके अलावा मिजोरम, गुजरात, बिहार, नागालैंड और लक्ष्द्वीप शुष्क प्रदेश हैं जहां इसे रखना और पीना दोनो कानूनन प्रतिबंधित है।
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