ड्रंक ड्राइविंग पर अब सिर्फ चालान नहीं, लाइसेंस भी हो सकता है सस्पेंड, दिल्ली में दो मामलों में कोर्ट का आदेश

दिल्ली की West District Traffic Police ने drunk driving और बार-बार traffic rules तोड़ने वालों के खिलाफ licence action तेज किया है। दो मामलों में कोर्ट ने ₹10,000 जुर्माने के साथ तीन महीने licence suspension का आदेश दिया है।
दिल्ली में drunk driving पर licence suspension की कार्रवाई

शराब पीकर गाड़ी चलाने को अगर कोई व्यक्ति सिर्फ जुर्माने का मामला समझता है तो दिल्ली से आई यह कार्रवाई उसके लिए महत्वपूर्ण है। वेस्ट दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ड्रंक एंड ड्राइव अभियान के तहत पकड़े गए दो मामलों में अदालत ने दोषियों पर ₹10,000-₹10,000 का जुर्माना लगाने के साथ उनके ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित करने का आदेश दिया है।

इस कार्रवाई की बड़ी बात यह है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ड्रंक एंड ड्राइव अभियान में अब केवल किसी एक चालान को नहीं देख रही। बार-बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों की पुरानी challan history, licence details और camera records का भी परीक्षण किया जा रहा है। ऐसे मामलों को संबंधित Licensing Authority के पास कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है।

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यह अभियान West District में DCP रणबीर सिंह और ACP नीरज कुमार के निर्देशन में Tilak Nagar Traffic Circle, Rajouri Garden Traffic Circle और Punjabi Bagh Traffic Circle में चलाया जा रहा है।

शराब पीकर ड्राइविंग के दो मामलों में क्या हुआ

West District Traffic Police के अनुसार ड्रंक ड्रइविंग के दो मामलों में JMFC-03, North Rohini Courts ने 24 सितंबर 2026 को आदेश दिया। दोनों आरोपियों ने Motor Vehicles Act की Section 185 के तहत अपना दोष स्वीकार किया। अदालत ने प्रत्येक पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया।

डीसीपी से सुनिए पूरी बातः

इसके बाद Inspector Ramesh Kumar, TI Tilak Nagar Circle की ओर से दिए गए लिखित अनुरोध पर अदालत ने दोनों दोषियों के driving licence को तीन महीने के लिए निलंबित करने का आदेश दिया।

अदालत ने आदेश की प्रतियां संबंधित RTO तक भेजने के निर्देश भी दिए। यहां एक बात समझना जरूरी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर drunken-driving challan में licence अपने-आप तीन महीने के लिए निलंबित हो जाएगा। इन दो मामलों में अदालत ने उपलब्ध तथ्यों और कानूनी प्रक्रिया के बाद यह आदेश दिया है।

94 Drunk Driving Challans अदालत भेजे गए

वेस्ट दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक अब तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ड्रंक एंड ड्राइव अभियान के तहत 94 challans अदालत के सामने भेजे गए हैं। इन मामलों में उचित कार्रवाई के साथ driving licence suspension से जुड़ी कार्रवाई पर भी विचार किया जा सकता है।

पुलिस की कोशिश drunken driving को केवल fine तक सीमित रखने के बजाय ऐसे वाहन चालकों पर licence level action कराने की भी है जिनके मामले कानूनी प्रावधानों के तहत इसके योग्य पाए जाते हैं।

बार-बार Traffic Rules तोड़ने वालों पर अलग कार्रवाई

पुलिस ने repeat और habitual traffic violators की पहचान भी शुरू की है। किसी वाहन चालक के खिलाफ लगातार traffic violations दर्ज हैं तो उसकी challan history और उपलब्ध driving licence details की जांच की जा रही है। जहां Motor Vehicles Act की Section 19 के तहत कार्रवाई का मामला बनता है, वहां प्रस्ताव संबंधित DTO या Licensing Authority को भेजा जा रहा है।

West District Traffic Police ने DTO DL Suspension Cell, Delhi के अलावा उन राज्यों की Licensing Authorities को भी पत्र भेजे हैं जहां से संबंधित वाहन चालकों के licence जारी हुए हैं। Licensing Authority ऐसे मामलों में सीधे अंतिम फैसला नहीं करती। संबंधित licence holder को Show Cause Notice देकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। इसके बाद कानून के अनुसार फैसला लिया जाता है।

कैमरे से पकड़े जाएंगे Repeat Violators

इस अभियान में technology का भी इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली में लगे OSD यानी Over Speed Detection और RLVD यानी Red Light Violation Detection cameras से मिले violation records का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। इन records को संबंधित वाहन या चालक की पुरानी challan history से मिलाया जा रहा है।

इससे ऐसे वाहन चालकों की पहचान करने में मदद मिल सकती है जो बार-बार red light jump करते हैं, overspeeding करते हैं या दूसरे गंभीर traffic violations में शामिल पाए जाते हैं।

Dangerous Driving के 79 Challans कोर्ट भेजे गए

West District Traffic Police ने dangerous driving से जुड़े 79 challans भी अदालत भेजे हैं।

इसके अलावा 19 applications संबंधित DTOs को driving licence suspension की कार्रवाई शुरू करने के लिए भेजी गई हैं।

पुलिस के अनुसार इनमें से कई मामलों में संबंधित DTO licence holders को notice या Show Cause Notice जारी कर चुके हैं।

यह कार्रवाई उन मामलों पर केंद्रित है जहां किसी वाहन चालक का traffic violation record बार-बार सामने आया है।

Wrong Side Driving पर भी Licence Action की तैयारी

Wrong-side driving को लेकर भी Traffic Police और Local Police के बीच coordination बढ़ाया गया है।

पुलिस के अनुसार जहां मामला लागू होता है वहां Traffic Police personnel की शिकायत पर दर्ज FIR में BNS की Section 281 के साथ Motor Vehicles Act की Section 184 को भी शामिल कराने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

Charge sheet अदालत भेजते समय Motor Vehicles Act की Section 20 के तहत driving licence suspension या disqualification पर विचार करने का अनुरोध भी किया जा रहा है।

प्रेस जानकारी के मुताबिक ऐसे तीन मामलों में आरोपियों ने अदालत के सामने दोष स्वीकार किया है।

वाहन चालकों के लिए इसका क्या मतलब है

इस कार्रवाई का सबसे महत्वपूर्ण संदेश सामान्य वाहन चालक के लिए है।

Traffic violation अब केवल मौके पर कटे चालान तक सीमित मामला नहीं रह सकता। अगर किसी व्यक्ति का repeated violation record बनता जाता है तो उसका पुराना challan history, camera record और driving licence details एक साथ जांचे जा सकते हैं।

Drunken driving के मामलों में अदालत जुर्माने के साथ licence suspension का आदेश भी दे सकती है, जैसा कि West District Traffic Police के इन दो मामलों में हुआ।

इसी तरह बार-बार red-light jumping, overspeeding, dangerous driving और दूसरे गंभीर violations licence level action तक पहुंच सकते हैं, हालांकि हर मामले में कानूनी प्रक्रिया और संबंधित authority का फैसला जरूरी होगा।

एक गलती सिर्फ ₹10,000 की नहीं हो सकती

शराब पीकर वाहन चलाना चालक के साथ सड़क पर मौजूद दूसरे लोगों के लिए भी खतरा पैदा करता है। इसलिए West District Traffic Police ने लोगों से शराब पीने के बाद वाहन न चलाने, traffic rules का पालन करने और जिम्मेदारी से driving करने की अपील की है।

दिल्ली में चल रही यह कार्रवाई एक बात साफ करती है। Traffic rules को बार-बार नजरअंदाज करना अब सिर्फ चालान भरने का मामला मानना गलत हो सकता है। कुछ मामलों में licence suspension या disqualification जैसी कार्रवाई भी सामने आ सकती है।

पुलिस के मुताबिक helmet के बिना driving, triple riding, red-light jumping, overspeeding, drunken driving और dangerous driving जैसे मामलों पर कार्रवाई की जा रही है।

FAQ

क्या Drunk Driving पर हर बार 3 महीने Licence Suspend होगा?
नहीं। प्रेस रिलीज में बताए गए दो मामलों में अदालत ने तीन महीने licence suspension का आदेश दिया है। हर मामले का फैसला तथ्यों और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

Drunk Driving पर इन मामलों में कितना जुर्माना लगा?
दोनों मामलों में ₹10,000-₹10,000 का जुर्माना लगाया गया।

Repeat Traffic Violators की पहचान कैसे की जा रही है?
पुलिस challan history, driving licence details और OSD तथा RLVD camera records का इस्तेमाल कर रही है।

कौन से violations पर कार्रवाई हो रही है?
Drunken driving, overspeeding, red-light jumping, dangerous driving, wrong-side driving, helmet violation और triple riding जैसे मामलों का उल्लेख प्रेस नोट में किया गया है।

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Alok Verma
a senior journalist with a 30 years experience of print, electronics and digital. worked with dainik jagran, news18india, R,bharat, zee news

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