सुशांत सिंह राजपूत केस को सीबीआई को सौंपते समय यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने

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sushant singh rajpoot

नई दिल्ली, इंडिया विस्तार। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच CBI करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है। सुशांत मामले की जांच बिहार सरकार की सिफारिश पर सीबीआई को सौंपी गई थी। सुशांत मामले पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से महाराष्ट्र सरकार को झटका लगा है।

सुशांत मामले का फैसला देते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने शक्तियों के संदर्भ पर विचार किया है, धारा 174 के तहत आयोजित जांच एक यूनीक उद्देश्य के लिए है, बिहार सरकार सीबीआई जांच के लिए सहमति दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मुम्बई पुलिस को कहा कि सभी दस्तावेज सीबीआई को दे। सुशांत मामले पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस की FIR सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस सीबीआई जांच में सहयोग करे
सुशांत मामले पर  महाराष्ट्र सरकार ने जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने को चुनौती देने के लिए स्वतंत्रता मांगी
तो सुप्रीम कोर्ट ने इंकार किया।

सुशांत मामले पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राजपूत की आत्महत्या के पीछे के रहस्य की जांच के लिए CBI को एकमात्र अधिकार होने के बारे में कोई भ्रम ना हो।और कोई भी अन्य राज्य पुलिस इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। CBI न केवल पटना एफआईआर बल्कि राजपूत की मौत मामले से जुड़ी किसी अन्य एफआईआर की जांच करने में सक्षम होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि मुंबई पुलिस ने सुशांत की मौत के लिए केवल एक्सीडेंटल मौत की रिपोर्ट दर्ज की थी, इसलिए इसमें सीमित जांच शक्तियां थीं। चूंकि बिहार पुलिस ने एक पूरी एफआईआर दर्ज की है, जिसे पहले से ही सीबीआई को भेज दिया गया है इसलिए केंद्रीय एजेंसी को मामले की जांच करनी चाहिए।

सुशांत पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सुशांत समर्थकों और सुशांत परिवार में खुशी की लहर दौड़ी। सबने कहा कि न्याय की उम्मीद अब जगी है।

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