हाई कोर्ट ने क्वारंटीन पर यह कहा

0
207

नई दिल्ली, इंडिया विस्तार। होम क्वारंटाइन को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाइकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति, जिसमें COVID-19 के लक्षण नहीं आए हैं और उसका COVID-19 वायरस का टेस्ट भी नेगेटिव आया है,उसके बावजूद भी अगर उसे 14 दिन के लिए घर में क्वारंटीन किया है तो उसे ऐसे निरंतर क्वारंटीनके खिलाफ अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। यदि वह ऐसा प्रतिनिधित्व रखता है, तो अधिकारी या तो उसके क्वारंटीन को हटाने के लिए बाध्य होंगे या संबंधित व्यक्ति को जल्दी से जल्दी बिना किसी अनुचित देरी के यह बताना या समझाना होगा कि उसे 14 दिनों के घर में क्वारंटीन में क्यों रखा गया है। बतादें कि याचिकाकर्ता उन 72 लोगों में से एक है, जो 14 अप्रैल 2020 को COVID-19 पाॅजिटिव पाए गए एक खाद्य वितरण व्यक्ति के सपंर्क में आया था। जिसकी याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now