नई दिल्ली, इंडिया विस्तार। बांग्लादेश के आतंकी संगठन के दो सदस्यों को भारत में एनआईए की विशेष कोर्ट
ने सजा सुनाई है। कोलकाता कि एनआईए विशेष अदालत ने अंसारूल्लाह बांग्ला टीम(ABT) केस में यह
सजा सुनाई है। 2018 के इस मामले में सात साल की सजा सुनाई गई है।
किसको क्या सजा मिली
बांग्लादेश आतंकी संगठन एबीटी के शहादत हुसैन उर्फ बाबू को सात साल का सजा के
साथ साथ 26 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
जबकि उमर फारूख उर्फ माही उर्फ अली उर्फ मो. आफताब खान को सात साल की सजा के साथ साथ 33 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
मामला क्या है
कोलकाता एसटीएफ ने 21 नवंबर 2017 को बांग्लादेश आतंकी संगठन के पांच लोगों को गिरफ्तार किया था।
इनमें से 4 बांग्लादेशी थे जबकि एक भारतीय नागरिक था। 1 मार्च 2018 को इस मामले की जांच एनआईए
को सौंप दी गई। एनआईए जांच में पता लगा कि ये लोग 2016 मे भारत आए थे। इनका इरादा भारत में
आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना था। बांग्लादेश आतंकी संगठन के ये पांचो आतंकी हैदराबाद, पुणे
और मुंबई में मजदूर के रूप में ठहरे भी थे। जांच में ये भी पता लगा था कि आतंकियो नें पटना के
एक दुकान से केमिकल खरीदा और रांची में ठिकाना बनाने की कोशिश भी की। इन्होंने कोलकाता में
गोला बारूद इंतजाम करने की कोशिश करते रहे। इनके पास से सियालदह रेलवे स्टेशन, हावड़ा ब्रिज,
आदि के नक्शे बरामद किए गए थे। इनके पास से बम बनाने की किताब और फर्जी आधार और पैन कार्ड
भी जब्त किए गए।