नई दिल्ली, इंडिया विस्तार। निजामुद्दीन के मरकज में हुए तब्लीगी जमात मामले में दिल्ली पुलिस की आपराध शाखा ने साकेत कोर्ट में 20 चार्जशीट दाखिल कर दी है। 82 विदेशी नागरिकों के खिलाफ साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए 12 जून की तारीख तय की है। बता दें कि पुलिस ने सभी विदेशी जमातियों से पूछताछ पूरी कर ली है। इसके साथ ही विदेशी जमातियों के एकांतवास का समय भी पूरा हो गया है।
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VIDEOहाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन मरकज में तब्लीगी जमात का आयोजन करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में भी स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। इस स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि मौलाना मोहम्मद साद और अन्य लोगों ने एक बंद जगह पर हजारों लोगों को इकट्ठा किया है। जबकि इस दौरान दिल्ली में किसी भी तरह का जमावड़ा करना मना था। ऐसे में यहां पर सामाजिक दूरी और अन्य नियमों का पालन भी नहीं किया गया।
916 विदेशी जमातियों से की पूछताछ अपराध शाखा के पुलिस अधिकारियों के अनुसार निजामुद्दीन स्थित तब्लीगी मरकज में आए सभी 916 विदेशी जमातियों से पूछताछ पूरी हो गई है। कई विदेशियों ने पूछताछ में बताया है कि वह मौलाना मोहम्मद साद के कहने पर 20 मार्च के बाद मरकज में रुके थे। दिल्ली पुलिस ने सभी विदेशी जमातियों को 41 सीआरपीसी का नोटिस दे रखा है।
याचिका पर भी हुई सुनवाई
हाईकोर्ट में मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने बताया कि उन्होंने निजामुद्दीन मरकज मामले में किसी भी जमाती को गिरफ्तार नहीं किया है। कोर्ट ने 20 विदेशी जमातियों द्वारा लगाई गई याचिका पर दिल्ली पुलिस और आम आदमी पार्टी से जवाब मांगा था। याचिका में 916 विदेशी जमातियों को क्वारंटीन से रिहा करने की मांग की गई है। बता दें कि 916 विदेशी जमाती कोरोना की जांच में निगेटिव पाए जाने के बाद भी वे 30 मार्च से क्वारंटीन में हैं।
दिल्ली सरकार के अधिवक्ता राहुल मेहरा और चेतंय गोसेन ने कहा कि मामले में लगातार जांच की जा रही है। पुलिस मामले में एक हफ्ते के अंदर चार्जशीट में दाखिल करने वाली है ।
जमातियों के अधिवक्ता रेबेका जॉन और आशिमा मंडल ने कहा कि सभी विदेशी जमाती जिनकी कोरोना जांच निगेटिव आई है, उन्हें क्वारंटीन केंद्र से निकाल कर कहीं और ठहराना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे वैकल्पिक आवास के लिए विकल्प प्रस्तुत करेंगे और वैकल्पिक आवास की लागत और व्यय समुदाय द्वारा वहन किया जाएगा।