नई दिल्ली, इंडिया विस्तार। एंटी हाइजैकिंग कानून 2016 के तहत आए पहले फैसले में जेट एयरवेज के अपहरण होने का खत रखने वाले कारोबारी को उम्र कैद की सजा के साथ साथ पांच करोड़ रूपये का जुर्माना किया गया है। अहमदाबाद स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने अपने इस अभूतपूर्व विमान के पायलट को 1 लाख, एयरहोस्टेस को 50 हजार और विमान में बैठे हरेक यात्री को 25 हजार रूपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
क्या था मामला
30 अक्टूबर 2017 को जेट विमान 9 W339 मुंबई से दिल्ली के लिए आ रहा था। उड़ान के दौरान एक एयरहोस्टेस को विजनेस क्लास के वॉशरूम मे एक धमकी भरा पत्र मिला। पत्र में विमान के अपहरण होने की बात के साथ साथ विमान में विस्फोटक होने की बात लिखी थी। आनन फानन में यह सूचना विमान के कैप्टन को दी गई जिसके बाद विमान कैप्टन ने अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग की।
जांच
प्रारंभ में इसकी जांच अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने की औऱ बिजनेस क्लास में सफर कर रहे कारोबारी बिरजू किशोर सल्ला को गिरफ्तार किया। कानूनन विमान अपहरण केस की जांच का अधिकार सिर्फ एनआईए के पास है इसलिए ये मामला एनआईए के पास गया और 7 नवंबर को मामला दर्ज किया गया। जांच के बाद पिछले साल जनवरी में एनआईए ने इस मामले में अहमदाबाद की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।