जान लें लॉकडाउन 3.0 में छूट की ये सात शर्तें

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नई दिल्ली, इंडिया विस्तार। लॉकडाउन 3.0 (Lockdown 3.0) के लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने नागरिकों को 4 मई से कुछ छूट देने का फैसला किया है। यह छूट रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के आधार पर अलग-अलग मिलनी शुरू हो गई हैं। यदि आप भी लॉकडाउन 3.0 में मिलने वाली छूट का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको सरकार की 7 शर्तों को अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए। इन शर्तों को लेकर किसी भी तरह की कोताही आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 3.0 से छूट हासिल करने के लिए पहली शर्त मॉस्‍क या फेस कवर को लेकर लगाई है। शर्त के तहत, छूट का फायदा उठाकर सार्वजनिक स्‍थानों में आवागमन करने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से मास्‍क या फेस कवर लगाना होगा। बिना मास्‍क या फेस कवर के सार्वजनिक स्‍थानों पर आवागमन करने की पूर्ण रूप से मनाही होगी। वहीं सरकार ने अपनी दूसरी शर्त सार्वजनिक स्‍थानों पर लोगों की मौजूदगी को लेकर रखी है। इस शर्त के अनुसार, किसी भी सार्वजनिक स्‍थल पर 5 या इससे अधिक लोगों की मौजूदगी को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। शर्त का उल्‍लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।

मिल सकेगी शादी की इजाजत

लॉकडाउन की वजह से जिन जोड़ों की शादियां रुक गईं थी, उनके लिए राहत की खबर है। लॉकडाउन 3.0 में सरकार ने उन जोड़ों को शादी की इजाजत देने का फैसला किया है। बशर्तें आपको इस शादी के लिए पूर्व में जिला प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। वहीं सरकार की तीसरी शर्त के अनुसार, शादी संबंधित किसी भी आयोजन में सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, शादी के किसी भी कार्यक्रम में 50 से अधिक लोगों की मौजूदगी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं, सरकार की चौथी शर्त भी सोशल डिस्‍टेंसिंग को लेकर है। शर्त के तहत, सावर्जनिक स्‍थलों या सार्वजनिक परिवहन के लिए जिम्‍मेवार अधिकारियों को सोशल डिस्‍टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

अब नहीं होंगे अपनों की अंतिम विदाई से महरूम
लॉकडाउन 3.0 के दौरान, आपके परिवार के सदस्‍य की मृत्‍यु हो जाती है तो अब आपको अंतिम संस्‍कार या संबंधित गतिविधियों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। लॉकडाउन 3.0 में छूट का निर्धारत करते समय इस दुखद पहलू का भी ध्‍यान रखा गया है। सरकार की पांचवी शर्त इसी जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में अंतिम संस्‍कार या इससे संबंधित गतिविधियों के लिए 20 व्यक्तियों की मौजूदगी की इजाजत दे दी गई है। हालांकि 20 से अधिक लोगों की मौजूदगी को लॉकडाउन का उल्‍लंघन माना जाएगा। अंतिम संस्‍कार या संबंधित गतिविधियों के समय सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

सार्वजनिक स्‍थानों पर थूकने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
सरकार की छठवीं शर्त लोगों की थूकने की आदत को लेकर है। लोगों की यह बुरी आदत कोरोना वायरस के संक्रमण को तेजी से फैलाने में मददगार साबित हो रहा है् लिहाजा, सरकार ने सार्वजनिक स्‍थलों पर थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया है। लॉकडाउन 3.0 में मिलने वाली छूट का फायदा उठाकर घर से बाहर निकले किसी भी शख्‍स को थूकते हुए पाया जाता है तो उसके ऊपर विधि के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, सरकार ने अपनी 7वीं शर्त के तहत सार्वजनिक स्‍थलों पर शराब और पान के प्रयोग को प्रतिबंधित किया है। साथ ही, कहा गया है कि इनकी ब्रिकी संबंधित दुकानों पर एक समय में 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं होंगे और सभी के बीच की दूरी कम से कम 6 फीट होना अनिवार्य है।

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