नई दिल्ली, इंडिया विस्तार। गृह मंत्रालय ने अंतरराज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियों को हटाने का निर्देशा जारी किया है। गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्य के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि अंतरराज्यीय आवाजाही पर कोई पाबंदी नही लगाई जाएगी। गृह सचिव ने अनलॉक3 गाइडलाइंस के पैरा 3 का उल्लेख करते हुए साफ किया है कि किसी तरह के अंतर्राज्जीय आवाजाही के लिए किसी ईपास या अन्य किसी तरह की अनुमति नहीं चाहिए।
राज्य सचिवों को लिखे चिट्ठी में कहा गया है कि अगर राज्य सरकार अंतरराज्यीय आवाजाही पर रोक लगाती है तो इसे गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का उल्लंघन माना जाएगा।
MHA writes to States:
Drawing attention to para 5 of Unlock 3 guidelines which clearly states that there shall be no restrictions on inter-state & intra-state movement of persons and goods @HMOIndia @PIB_India @airnewsalerts @DDNewslive pic.twitter.com/eWrs3D6xKo— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) August 22, 2020
गृह सचिव ने कहा है कि अंतरराज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियों से सप्लाई चेन प्रभावित हो रहा है। साथ ही यह भी कहा गया है कि लोकल स्तर पर लगी पाबंदियों की वजह से अर्थव्यवस्था और रोजगार भी प्रभावित हुआ है।